ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वैदिक और मुगल काल में भी वन्यजीव संरक्षण को महत्व दिया गया था। कुछ समय पहले, प्रांत राज्य के विलय से पहले, रीवा राज्य के स्थानीय शासकों ने आम तौर पर अपने स्वयं के खेल रिजर्व (शिकारगाह) बनाए रखा था जहां केवल खेल और खेल के लिए विनियमित शूटिंग का अभ्यास किया जाता था। 1948 में विंध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद, वन्यजीव संरक्षण के लिए पहल की गई। राज्य में जनता द्वारा जंगली जानवरों का शिकार करना प्रतिबंधित था और इसके लिए कड़ी सजा दी जाती थी।
कानूनी रूप से, रीवा राज्य में वन संरक्षण 1927 से "कानून जंगल रियासत, रीवा (बघेलखंड), 1927" के अधिनियमन के साथ शुरू हुआ। पहली बार, वनों को कानूनी दर्जा दिया गया और उन्हें आरक्षित वन और आम जंगल में वर्गीकृत किया गया। श्री हार्लो, जिन्हें "आधुनिक कार्य योजनाओं के जनक" के रूप में जाना जाता है, रीवा दरबार के निमंत्रण पर मध्य प्रांत और बरार से नवंबर 1929 में प्रतिनियुक्ति पर रीवा राज्य आए। इसके बाद रीवा वन अधिनियम 1935 ने दो प्रकार के वनों को प्रतिष्ठित किया - संरक्षित और संरक्षित।
क्षेत्र में बाघों की बहुतायत का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि 27 मई से 6 जून, 1951 तक 10 दिनों की अवधि के दौरान 13 बाघों (06 नर, 05 मादा 02 शावक) को गोली मारी गई थी।
Twitter